भारतीय बीमा योजना (PBBY, ₹1 लाख का फायदा
प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY) विदेश मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीय श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए लागू की गई एक अनिवार्य बीमा योजना है। यह योजना ईसीआर (Emigration Check Required) देशों में रोजगार के लिए जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। योजना का उद्देश्य आकस्मिक मृत्यु, स्थायी दिव्यांगता और रोजगार के दौरान अन्य आकस्मिक जोखिमों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
लाभ:फायदे
आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में ₹10 लाख का कवर।
चिकित्सा बीमा: ₹1 लाख (प्रत्येक अस्पताल में भर्ती पर ₹50,000 तक)।
प्रत्यावर्तन कवर: भारत में निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए वास्तविक एकतरफा इकोनॉमी श्रेणी हवाई किराया।
परिवारिक अस्पताल में भर्ती खर्च: भारत में जीवनसाथी और
21वर्ष तक के पहले दो बच्चों के लिए ₹50,000 तक।
महिला प्रवासियों के लिए मातृत्व खर्च: ₹50,000 तक।
कानूनी खर्च: विदेश में रोजगार से जुड़े मुकदमेबाजी के खर्च के लिए ₹45,000 तक।
पात्रता:
आवेदक एक प्रवासी भारतीय होना चाहिए।
आयु सीमा 18-65 वर्ष (उत्प्रवासन स्वीकृति के अधीन)।
आवेदन प्रक्रिया:
चरण 1: यदि आप नए ग्राहक हैं, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म में विवरण भरना होगा और भुगतान पृष्ठ पर ले जाया जाएगा।
चरण 2: सभी अनिवार्य विवरण सही ढंग से भरें।
चरण 3: प्रीमियम भुगतान पृष्ठ पर भुगतान के किसी भी स्वीकार्य तरीके से भुगतान करें (UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आदि)।
चरण 4: भुगतान पुष्टिकरण पृष्ठ से रसीद डाउनलोड करें।
आवश्यक दस्तावेज़:
आकस्मिक मृत्यु के मामले में: पुलिस रिपोर्ट, शवपरीक्षा रिपोर्ट, भारतीय दूतावास का प्रमाणपत्र।
स्थायी दिव्यांगता के मामले में: मेडिकल रिकॉर्ड और नि:शक्तता प्रमाण पत्र।
विदेश में मृत्यु की स्थिति में पासपोर्ट की विधिवत अभिप्रमाणित प्रति।
इस योजना में सरल दावों की प्रक्रिया और ऑनलाइन नवीनीकरण की सुविधा दी गई है, ताकि प्रवासी श्रमिकों के लिए त्वरित सेवा सुनिश्चित
की जा सके।
मेरा नाम शेरू मिर्जा
कन्नौज
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